सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया तो लगेगा 50 लाख तक जुर्माना .. जाने क्या है मामला !
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नई दिल्ली |
सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालो के लिए उत्पादों और सेवाओ का प्रचार करते समय अब अपने आर्थिक हितो का खुलासा करना होगा | नियमो का उलंघन करने वालो पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा |
उपभोक्ता मामलो के सचिव रोहित कुमार ने शुक्रवार को कहा की भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण और उपभोक्ता के हितो की रक्षा के लिए सोशल मीडिया मंचो पर मशहूर हस्तिय, इन्फ़्लुएन्कसर अवं ऑनलाइन मीडिया इन्फ़्लुएन्कसर के बारे में नए दिशानिर्देश जारी किये हैं |
उन्होंने बताया की नियमो का उलंघन करने वालो पर विज्ञापन पर प्रतिबन्ध समेत सख्त क़ानूनी कार्यवाही की जा सकती है |
प्रचार पर लग सकता है 3 साल तक प्रतिबंध
नियमो का उलंघन करने पर केन्द्रीय उपभोगता संरक्षण प्राधिकरण उत्पादों के विनिर्माताओं , विज्ञापनदाताओं और प्रचारको पर 10 लाख का जुरमाना लगा सकती है | बार बार नियमो का उलंघन करने पर जुर्माने की राशी बढाकर 50 lakh की जा सकती है | इसके अलावा प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाले को एक साल तक विज्ञापन प्रचार से रोका जा सकता है | इस अवधि को तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है |
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